सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, गाली-गलौज और अश्लीलता में बताया कानूनी फर्क, तय किया दायरा
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गाली के मामले में साफ किया है कि सिर्फ गाली-गलौज, अपशब्द, अभद्र या अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 294 के तहत ‘अश्लीलता' नहीं माना जा सकता. पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून की नजर में अश्लीलता और अभद्रता अलग-अलग अवधारणाएं हैं. कोर्ट ने…
