अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- ‘आप अदालत नहीं, केवल सलाह देने वाली संस्था हैं’
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) सेवा (नौकरी या सर्विस) से जुड़े मामलों में बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता इसलिए आयोग की भूमिका अनुच्छेद 338 के तहत केवल जांच, सलाह और सिफारिश तक सीमित है न कि विवादों का निपटारा करने या आदेश…
