न्यूज़ डेस्क, कवर्धा, 11 अगस्त 2024
छत्तीसगढ़ के कवर्धा के हत्यारों को ‘दृश्यम’ फ़िल्म देखकर हत्या करने और पुलिस को चकमा देकर लाश ठिकाने लगाने का आइडिया सूझा, जिसका ख़ुलासा अब हो गया है।
जानकारी के अनुसार आवेदक रामखेलावन साहु ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी बेटी ग्वालीनसाहू पति लुकेश साहू घर से पेशी मे कवर्धा जा रही हूँ, कहकर 18 जुलाई की सुबह 11 बजे से निकली, जो 22 जुलाई तक घर वापस नहीं आई है।
जिसके बाद रिपोर्ट पर थाना स.लोहारा में गुम इंसान क्रमांक 43/24 कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया।
जांच के दौरान गुमशुदा के भाई मुकेश साहु से पूछताछ करने पर बताया कि ग्वालिन बाई साहू, जो शादी होकर ग्रामचिमागोदी लुकेश साहू के घर गई थी, बहन और जीजा के बीच में 3 बच्चे हैं। उसके जीजा लुकेश साहू बहन को चरित्रशंका के आधार पर बीते तीन वर्ष से छोड़ दिया था।
तब से बहन अपने बच्चों के साथ ग्वालिन अपने मायके में रह रही है एवं इसी बीच बहन ग्वालिन बाई राजा राम साहू केपास चली गई थी, जिसे राजा राम साहू ने घोटिया रोड कवर्धा में किराये के मकान में रखा था l
बहन ने अपने पति लुकेश साहू से अपने व बच्चों के लिए भरण पोषण हेतु कवर्धा कोर्ट में केस की थी, जिस पर कोर्टद्वारा तीनो बच्चों के नाम पर 4500 रूपये मासिक खर्च आदेश दिया था, जिसका पैसा समय–समय पर लुकेश साहूकोर्ट में जमा करता था।
दिनांक 18 जुलाई को भरण पोषण का पैसा लेने ग्वालिन स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 09 जे क्यू 9044 से कवर्धा गईथी, जो वापस घर नही आई।
जानकारी के बाद संदेहियों राजा राम साहू और लुकेश साहू को तकनीकी साक्ष्य – उनके मोबाइल लोकेशन, आईपीडीआर, सीडीआर के आधार पर थाना बुलाया गया व कड़ाई से पुछताछ करने पर बताया कि दोनों ग्वालिन बाईसाहु से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, जिसके लिए लगभग एक महीने से प्लान बना रहे थे l
बार बार हत्यारों ने देखा दृश्यम
इस बीच राजाराम ने 04 बार और लुकेश ने 01 बार दृश्यम फिल्म देखा, ताकी हत्या कर शव को ठिकाना लगा करपुलिस से बचा जा सके। अंत में दोनों आरोपी दिनांक 19 जुलाई को एक मंशा से एक राय होकर षडयंत्रपुर्वक ग्वालिन बाई साहू को घानीखुटाघाट के जंगल में ले जाकर उसकी साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दफ़ना दिये। आरोपियों के निशानदेही पर मृतिका केशव को और आरोपियों के मेमोरेंण्डम कथनानुसार उनके निशानदेही पर अलग –अलग जगहों से घटना में प्रयुक्त एकमोटर सायकल आरोपी लुकेश के घर से, शव को दफनाने में उपयोग किये एक गैती एंव एक फावडा कस्तूरबा स्कूल केपास नाले से, कर्रानाला बैराज पानी अंदर से मृतिका का लाल रंग की स्कूटी चाभी सहित, मृतिका की साड़ी घाटनस्थलके पास से, मृतिका द्वारा पहने गए सोने चांदी के जेवर को अरोपियों के गांव के पास मुड़घुसरी रोड के किनारे बिजली केखंभे के पास मिट्टी खोदकर निकल कर पेश करने पर बरामद किया गया।
आरोपी राजा राम साहु और लुकेश साहु के ऊपर अपराध धारा – 103(1), 61(2)(क), 238(ख) भारतीय न्यायसंहिता का घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूध्द थाना स. लोहारा में अपराध क्रमांक 234/2024 कायमकर विवेचना में लिया गया l आरोपीयो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।