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छत्तीसगढ़ में गौ हत्या के आरोपियों को कानूनी मदद देने पर वकीलों का रुख स्पष्ट, जारी किया लिखित पत्र

राजनांदगांव.

गौरीनगर वार्ड में गौ हत्या कर मांस की बिक्री करने वाले आरोपियों की पैरवी नही करेगें। एक नही बल्कि पूरे अधिवक्ता संघ ने पैरवी नहीं करने एकजूट दिखाई है। इस घटना को लेकर समूचे शहरवासियों में नाराजगी हैं, वही अब अधिवक्ता संघ ने भी पैरवी नहीं करने का लिखित पत्र जारी किया हैं।

जानकारी के अनुसार, जिला अधिवक्ता संघ, राजनांदगांव की कार्यकारिणी समिति की 24 अक्टूबर 2026 को आयोजित बैटक में प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया है कि गौरीनगर में घटित गौहत्या के अपराध से संबंधित प्रकरण में संघ का कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरोपियों को किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नारायण कन्नौजे व सचिव संतोष रजक ने कहा कि बैठक मे यह फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि, गौरीनगर में गौ हत्या कर मांस बेचने की घटना उजागर हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस घटना को लेकर शहरवासियों में बेहद आक्रोश भी दिखा।

हिंदू संगठन से लेकर बजरंग दल व सर्व समाज ने इसकी खूब निंदा की और आरोपियों को फांसी देने की भी मांग की है। इस घटना के बाद ऐसे मांस विक्रय करने वालों लोगो को शहर से अलग स्थान पर निश्चित जगह उपलब्ध कराने की मांग भी उठी है।

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