EPF क्लेम प्रोसेस: बिना दफ्तर जाए ऐसे निकालें पूरा पैसा

नई दिल्ली

अगर आपकी सैलरी से भी प्रोविडेंट फंड कटता रहा है, तो बता दें कि जरूरत पड़ने पर आप अपने PF अकाउंट से सारा पैसा रिटायमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि इस तरह के विड्रॉल को फुल एंड फाइनल विड्रॉल कहा जाता हैं क्योंकि इसमें आपका PF, पेंशन और ब्याज का पैसा शामिल होता है। इस तरह के विड्रॉल को नौकरी करते हुए नहीं निकाला जा सकता। नौकरी करते हुए निकाले जाने वाले पैसे को पार्शल विड्रॉल कहते हैं। अगर आपको नौकरी छोड़े हुए दो महीने हो चुके हैं या आपको अगली नौकरी जॉइन करने में दो महीने का समय है, तो आप नीचे बताए जा रहे प्रोसेस के जरिए अपने PF अकाउंट में मौजूद सारा पैसा निकाल सकते हैं।

ऐसे निकालें PF से सारा पैसा
    अपने PF अकाउंट से सारा पैसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको EPFO की ऑफीशियल साइट पर जाना होगा और अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होगा।
    लॉग इन करने के बाद आपको डैश बोर्ड पर दिख रहे Online Services के ऑप्शन पर क्लिक करके Claims ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
    इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। जहां कुछ फील्ड्स पहले से भरी हुई होंगी और कुछ फील्ड्स में आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी।
    इस फॉर्म पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा और नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा।
    इसके बाद आपको अपनी आखिरी जॉब की डिटेल्स दिखाई देंगी और साथ ही डेट ऑफ एग्जिट का भी जिक्र उसमें होगा। डेट ऑफ एग्जिट का मतलब आपकी पिछली जॉब के लास्ट वर्किंग डे से होता है।
    इसके बाद आपको Proceed For Online Claim पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
    इसके बाद आपको I want to apply for में Form 19 को चुनना होगा और इसी के साथ आपके सामने एक और फॉर्म खुल जाएगा।
    इस ऑप्शन के नीचे आपको Form 15G जमा करने का ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्म को तब भरकर सबमिट किया जाता है जब विड्रॉल की जा रही अमाउंट 50 हजार से ज्यादा हो और आप न चाहते हों कि उस पर आपसे 10% टीडीएस या टैक्स लिया जाए।
    इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड पर दिया पता भरना होगा और फिर कैंसिल चेक की फोटो को अपलोड करना होगा।
    इसके बाद शर्तों को स्वीकार करके Get Aadhaar OTP पर टैप करें और OTP वेरिफाई करके अपने फॉर्म को सबमिट कर दें।

ऐसे निकालें पेंशन का पैसा
अब पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको एक अलग फॉर्म इसी प्रॉसेस को फॉलो करते हुए भरना होगा।

    सबसे पहले डैशबोर्ड पर Online Services पर जाएं और Claims पर क्लिक करें।
    इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर भरकर Proceed For Online Claim पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
    अब आपको I want Apply for वाले ऑप्शन में Only Pension Withdrawal Form 10C को चुन लें।
    इसके बाद पिछले स्टेप की तरह अपना पता, कैंसल चेक डालकर शर्तों को स्वीकार करना है और आधार OTP वेरिफाई करके फॉर्म सबमिट कर देना है।

ऐसे चेक करें सबमिशन
अगर आप देखना चाहते हैं आपने जो दो फॉर्म सबमिट किए हैं वो ठीक से सबमिट हुए हैं या नहीं, तो आप EPFO के डैशबोर्ड पर Online Services पर क्लिक करके Track Claim Status पर अपने सबमिट किए हुए फॉर्म और उनका करंट स्टेटस देख सकते हैं। अगले तीन दिन बाद आप यहीं वापिस आकर देख सकते हैं कि आपके क्लेम का स्टेटस क्या है। अगर आपको स्टेटस में Claim Settled लिखा दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपका क्लेम EPFO की ओर से अप्रूव कर दिया गया है। इसे कब अप्रूव किया गया है यह देखने के लिए आप अपनी EPFO की पासबुक चेक कर सकते हैं।

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