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अदालत ने 3 भाइयों के कत्ल के मामले में 16 साल बाद सुनाई बड़ी सजा

गिरिडीह

झारखंड के गिरिडीह में एक ही परिवार के तीन भाइयों की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पाये गये दो लोगों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कंवलजीत चोपड़ा की अदालत ने सोमवार को दोषियों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने ट्रिपल मर्डर केस में रामचंद्र यादव और नारायण यादव को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। अदालत द्वारा दंडित रामचंद्र और नारायण दोनों सगे भाई हैं।

लगभग 16 साल पुराने इस मामले में अदालत ने 11 फरवरी 2025 को ही अपना फैसला सुनाते हुए रामचंद्र यादव और नारायण यादव को तीनों भाई की हत्या में दोषी ठहराया था। लगभग 16 साल पुराना यह मामला डुमरी थाना क्षेत्र के बड़कीबेरगी गांव का है। साल 2009 में जमीन विवाद में उत्तम यादव, रामू यादव और प्रसादी यादव की लाठी-डंडा से पीटने के बाद गोली माकर हत्या कर दी गई थी।

दो आरोपियों की हो चुकी है मौत: इस मामले में अदालत का फैसला आते-आते लगभग 16 साल का समय बीत गया। इस बीच मामले के दो आरोपी की मौत भी हो चुकी है। जिन दो लोगों की मौत हुई है उसमें कार्तिक यादव और उसकी पत्नी शामिल हैं।

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