
हाईकोर्ट ने पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक संबंध को क्रूरता माना, धारा 377 के आरोप निरस्त किए
ग्वालियर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच अप्राकृतिक यौन संबंध से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत दर्ज अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप को निरस्त कर दिया, लेकिन दहेज प्रताड़ना और मारपीट से जुड़े आरोपों को बरकरार रखा. कोर्ट…