शादीशुदा पुरुष का लिव-इन में रहना अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने मैरिड कपल की याचिका पर दिया फैसला
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि एक शादीशुदा पुरुष का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है. कोर्ट ने कहा कि सामाजिक नैतिकता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के कोर्ट के कर्तव्य पर हावी नहीं हो सकती। आपको बता दें कि…
