₹2.80 करोड़ तक पर ‘0’ टैक्स, जानें धारा 54F का नियम और कैसे आप भी फायदा उठा सकते हैं
हैदराबाद हैदराबाद के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने एक खास फैसले में आयकर अधिनियम की धारा 54F के तहत एक टैक्सपेयर को बड़ी राहत दी है. अब उसे 2.80 करोड़ रुपये की टैक्सेबल इनकम नहीं देनी पड़ेगी। ब्रिटेन में रह रहे व्यक्ति से जुड़ा मामला आइए जानते क्या आप ले सकते हैं ये लाभ…
