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पंजाब हाईकोर्ट ने बताया निष्पक्षता की भावना के विरुद्ध, ‘झाड़ू लगाते बीती जिंदगी, लेकिन नौकरी आज भी अस्थायी’

चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 40 वर्षों से पार्ट टाइम सफाईकर्मी के रूप में सेवा दे रहे कर्मचारी के साथ हरियाणा सरकार के रवैये पर तीखा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक काम लेने के बाद भी कर्मचारी के नियमितीकरण से इनकार करना संविधान की आत्मा के विरुद्ध है।…

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