स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला: फाजिल्का में 75 mg से ज्यादा प्रेगाबालिन दवाओं की बिक्री बैन

फाजिल्का. जिल मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 (पुराना सीआरपीसी 1973, सेक्शन 144) के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जिले में 75 एमजी से ज़्यादा के प्रेगाबालिन कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री और स्टॉकिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उन्होंने निर्देश दिया कि दवा देते समय,…

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