
हाई कोर्ट ने अश्लील कंटेंट पर चिंता जताई, याचिका में सरकार से कार्रवाई की मांग की, केंद्र सरकार से नियम बनाने को कहा
ग्वालियर एमपी हाई कोर्ट (MP High Court) की युगल पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम स्नैपचैट यूट्यूब और गूगल को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। सोशल मीडिया पर फैली अश्लीलता रोकने के संबंध में अनिल बनवारिया ने पीआइएल दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने तर्क दिया कि सोशल…