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10 मिनट में कैब नहीं आई तो ₹100 जुर्माना, Ola-Uber के लिए लागू होंगे नए नियम

 लखनऊ  प्रदेश में कमर्शियल यात्री वाहनों जैसे ओला, उबर, रेड बस और इन ड्राइव के माध्यम से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण अब परिवहन विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, 12 वर्ष तक के पुराने वाहनों का पंजीकरण किया जा सकेगा। इन वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल…

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