फाइल अटकाई तो कार्रवाई तय! MP के नए ‘ऑटो एस्कलेशन’ कानून में अफसरों पर सख्ती
भोपाल मध्यप्रदेश में अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी उद्योग या व्यापार से जुड़ी फाइल को दबाकर नहीं बैठ सकेगा। एमपी सरकार के नए 'मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026' के तहत एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था लागू की जा रही है। अगर किसी अफसर ने तय समय में फाइल क्लियर नहीं की,…
