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50 साल पुराना नियम नायब सरकार ने बदला, कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत, अब नहीं लेना होगा ये सर्टिफिकेट

चंडीगढ़ हरियाणा के शहर और कस्बों में वर्षों पहली बसी कॉलोनियों को अब समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्हें आंशिक समापन प्रमाण पत्र मिला हुआ है। प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है।…

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