फायर NOC से कारोबार नियमों तक बदलाव, चंडीगढ़ में लागू हुए 5 नए कानून

चंडीगढ़. स्मार्ट सिटी में अब फायर एनओसी अब 5 साल तक वैध होगी। इमिग्रेशन एजेंसियों पर सख्ती बरती जाएगी। इसके बलावा बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 3 से 5 साल तक सजा का प्रविधान होगा। रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य होगा मकान मालिक और किरायेदारों के मसले भी आसानी से हल होंगे। यह सब संभव इसलिए होगा,…

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