खनिज पट्टों की बंदोबस्ती में बड़ा बदलाव, नीलामी से क्रशर तक नए नियम लागू
पटना बिहार में खनिज पट्टों की बंदोबस्ती को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बालू, पत्थर या किसी अन्य विशिष्ट लघु खनिज के लिए एक व्यक्ति राज्यभर में कुल मिलाकर 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का खनिज पट्टा नहीं रख सकेगा। सरकार ने बिहार खनिज नियमावली, 2019 में दूसरा संशोधन किया है। अलग…
