
MP परिवहन विभाग ई बस, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को 26 मार्च 2027 तक देगा टैक्स में छूट, हाइब्रिड वाहनों पर लागू नहीं होगी यह छूट
भोपाल मध्य प्रदेश में मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले ई वाहनों पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, 26 मार्च 2027 तक पंजीकृत होने वाले ई बस, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को भी मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट (EV registration tax exemption) दी जाएगी। किसी भी प्रकार के हाइब्रिड वाहनों…