ट्रेन दुर्घटना में टिकट नहीं मिला तो भी मिलेगा मुआवजा! झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया अधिकार
रांची हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि ट्रेन दुर्घटना में किसी यात्री की मौत होने पर उसके शव से रेलवे टिकट नहीं मिलने के आधार पर मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने रेलवे को बनमाली गोप के स्वजनों को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश…
