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बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2026 लागू, होर्डिंग से लेकर विज्ञापन लाइसेंस तक बदले नियम

पटना राज्य में विज्ञापन और होर्डिंग लगाने की व्यवस्था अब नए नियमों के दायरे में आएगी। शहरों में होर्डिंग्स और यूनिपोल लगाने की मनमानी नहीं चलेगी। कहां, कितने और कितनी अवधि के लिए विज्ञापन लगाए जा सकेंगे, यह तय करने का अधिकार नगर निकायों के साथ राज्य सरकार के पास भी होगा। राज्य सरकार भी…

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