एमपी सरकार का बड़ा फैसला: सिंगल फादर को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव, घायल होने पर सैलरी के साथ लंबी छुट्टी

भोपाल  प्रदेश सरकार ने 48 साल पुराने सिविल सेवा अवकाश नियम में संशोधन कर दिया है। अब सरोगेट या कमीशनिंग मां (सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान की मां) को मातृत्व और एकल (अकेले) पुरुष शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश मिलेगा। दत्तक संतान ग्रहण के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश की पात्रता…

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