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शिक्षकों के पक्ष में फैसला: Chhattisgarh High Court ने पुरानी पेंशन को दी मंजूरी

बस्तर. प्रदेश के 1998-99 संवर्ग शिक्षकों को बड़ी कानूनी जीत मिली है. उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. नियुक्ति की वास्तविक तिथि से पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हुआ. राज्य शासन की चुनौती को कोर्ट ने खारिज कर दिया. पहले सिंगल बेंच ने 120 दिनों में लाभ देने कहा था. अब…

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