₹66,000 चुकाने का आदेश बाइक खराब करने पर मैकेनिक पर कसा शिकंजा, कंज्यूमर कोर्ट ने ₹66 हजार मुआवजा देने का सुनाया फैसला
तिरुवनंतपुरम केरलम के एक जिला कंज्यूमर कमीशन ने एक बाइक मैकेनिक को खराब मरम्मत के लिए जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि मरम्मत के कुछ ही महीनों बाद एक दिहाड़ी मजदूर की मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। कमीशन ने मैकेनिक को शिकायतकर्ता को 66,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करने के आदेश दिया। कैसे शुरू हुआ विवाद?…
