ग्राहक की गलती नहीं तो बैंक को 10 दिन में लौटानी होगी रकम
नई दिल्ली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा है कि खाताधारक की गलती या लापरवाही नहीं होने के बावजूद खाते से रकम निकाली गई है तो बैंक को दस दिन में रकम वापस करनी होगी। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के 2017 के सर्कुलर के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह…
