CG में दुकानदारों के लिए बड़ा अलर्ट, बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर देना होगा ₹50 हजार का जुर्माना

रायपुर. राजधानी रायपुर में आउटडोर विज्ञापनों और दुकानों की ब्रांडिंग को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अब दुकानदारों, विज्ञापन एजेंसियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी…

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