पंजाब में लगी पाबंदी, सख्त आदेश हो गए जारी

मालेरकोटला
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मालेरकोटला जिले में किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से ये आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बी.एन.एस.एस) की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त (शुक्रवार) को स्वतंत्रता दिवस तक मालेरकोटला जिले में किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन, रिमोट नियंत्रित विमान व गर्म हवा के गुब्बारे आदि की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

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