फर्जी और अपात्र राशन कार्डों पर सख्ती, दिल्ली में लाखों लाभार्थियों के नाम हटे

नई दिल्ली
 दिल्ली सरकार ने पात्रता मानकों का उल्लंघन करने वाले 1.79 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद करीब 7.45 लाख लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर कर दिया गया है। खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जांच अभियान में आय सीमा से अधिक होने, लंबे समय तक राशन नहीं लेने, मृत व्यक्तियों के नाम पर कार्ड चलने और डुप्लीकेट कार्ड जैसे मामले सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सबसे अधिक 1.44 लाख राशन कार्ड ऐसे परिवारों के पाए गए जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक थी।
ऐसे कार्ड से जुडे 6.47 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को हटा दिया गया। इसके अलावा 35 हजार से अधिक राशन कार्ड इसलिए रद्द किए गए क्योंकि संबंधित कार्ड धारकों ने लगातार 12 महीने तक सरकारी राशन नहीं लिया था।

इससे जुड़े 97,634 लाभार्थी भी योजना से बाहर हो गए। वहीं, मृत व्यक्तियों के नाम पर जारी राशन कार्डों से राशन लेने वाले 4,987 लाभार्थियों और डुप्लीकेट राशन कार्ड के जरिए लाभ लेने वाले 29,391 को भी सूची से हटाया गया है। विभाग द्वारा पहले किए गए सत्यापन में कुल 1,79,825 राशन कार्ड अमान्य पाए गए थे।

पात्र लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अपात्र लोगों को सूची से हटाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी राशन का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पहुंचे। विभाग आगे भी समय-समय पर राशन कार्डों का सत्यापन करता रहेगा, ताकि फर्जी, डुप्लीकेट या नियमों के विपरीत जारी कार्डों की पहचान कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।

 

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