सरकारी आवास का किराया नहीं चुकाया, किरण खेर को 13 लाख चुकाने का आदेश

मुंबई

मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस और चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद किरण खेर हाल ही में बड़ा झटका लगा है। किरण को सरकारी मकान के बकाया किराए को लेकर नगर प्रशासन की ओर से एक नोटिस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, किरण खेर पर करीब ₹13 लाख का बकाया बनता है, जिसमें 12% वार्षिक ब्याज भी शामिल है।

 दरअसल,  किरण खेर पर सेक्टर 7 स्थित उनके सरकारी आवास का लगभग 13 लाख रुपये का किराया बकाया है। किरण को सेक्टर 8-ए स्थित उनके आवास संख्या 65 के सहायक किराया नियंत्रक ने 24 जून, 2025 को एक नोटिस भेजा था। इसमें उन्हें तत्काल राशि जमा कराने को कहा गया है। यदि वह राशि जमा नहीं कराती हैं, तो बकाया राशि पर 12% ब्याज लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रशासन ने पूर्व सांसद को ₹12,76,418 का नोटिस भेजा है। यह राशि सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास टी-6/23 के बकाया लाइसेंस शुल्क (किराया) और जुर्माने की है, जिसके कुछ हिस्सों पर 100% से 200% तक का जुर्माना लगाया गया है।

यह नोटिस प्रशासन द्वारा किरण खेर के सेक्टर-8ए स्थित घर पर 24 जून 2025 को भेजा गया था। नोटिस में कहा गया है कि यदि निर्धारित समय तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो प्रति वर्ष 12% का अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा।

 इस मामले में किरण खेर की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि वह बकाया राशि का भुगतान समय पर नहीं करती हैं, तो प्रशासन आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकता है।

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