अब पहले पोस्टल बैलेट, बाद में EVM—चुनाव आयोग ने जारी किए नए नियम

नई दिल्ली

भारतीय चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया) ने पोस्टल बैलेट और ईवीएम की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट (postal ballot) की काउंटिंग के बाद ही ईवीएम (EVM) के वोट गिने जाएंगे। ईवीएम की गिनती का दूसरा अंतिम दौर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही शुरू होगा, जिससे मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।

बता दें कि पहले, ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले भी खत्म हो सकती थी। यह बदलाव पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

वोटिंग के दिन, पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8:00 बजे शुरू होती है, और ईवीएम की गिनती 8:30 बजे शुरू होती है। पहले, ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के किसी भी चरण में जारी रह सकती थी और इसके पहले पूरी होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता था। हालांकि, अब आयोग ने फैसला किया है कि ईवीएम/वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर केवल तभी शुरू होगा, जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी।

‘एकरूपता और स्पष्टता…’
आयोग ने बताया कि यह कदम मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और अत्यधिक स्पष्टता लाने के लिए उठाया गया है। यह विशेष रूप से उन काउंटिंग सेंटर्स पर लागू होगा, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इस बदलाव से यह तय होगा कि सभी वोटों की गिनती सही तरीके से और बिना कोई फैलाए पूरी हो सके।

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