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अगर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया तो निगम की तरफ से प्रॉपर्टी सीलिंग की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है

मोहाली
शहर के प्रॉपर्टी धारकों को 31 मार्च तक 10 प्रतिशत जुमने के साथ नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का मौका दिया गया है। 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी धारकों को 20 प्रतिशत जुर्माना और बकाया राशि पर अतिरिक्त 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा। वहीं अगर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया तो निगम की तरफ से प्रॉपर्टी सीलिंग की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। बता दें निगम प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इस बार सख्त रवैया अपनाए हुए है। निगम अधिकारियों के मुताबिक जो भी निगम के प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर डिफाल्टर हैं या होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अगर प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाया तो होगी कार्रवाई
गौर हो इस बार 31 मार्च तक निगम का लक्ष्य प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर 50 करोड़ का राजस्व एकत्रित करना है। अभी तक 42 करोड़ निगम की झोली में आ चुके हैं। नगर निगम कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह साफ कर चुके हैं अब वे कर वसूली में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। निगम ने शहर के प्रमुख क्लबों और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर बकाया प्रापर्टी टैक्स को लेकर सख्ती बढ़ा दी अधिकारियों के अनुसार, शहर के कई प्रतिष्ठित क्लब प्रॉपर्टी टैक्स की गलत श्रेणी के तहत भुगतान कर रहे हैं, जिससे लाखों रुपए की हानि हो रही है। निगम के अधिकारियों की माने तो प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों को नगर निगम की तरफ टैक्स चुकाने के विषय में लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं लेकिन अब अगर उनकी तरफ से बकाया टैक्स जमा नहीं करवाया जाता है। ऐसे प्रॉपर्टी धारकों की प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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