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होम्योपैथिक डॉक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत के मोहाली में केस दर्ज

अमृतसर
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वी.बी) द्वारा अमृतसर जिले के रईया निवासी एक प्राइवेट होम्योपैथिक डॉक्टर अरविंद कुमार को तरनतारन में 3.50 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत के मोहाली में केस दर्ज किया गया ।

यह जानकारी देते हुए प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो के चीफ निर्देशक सुरेंद्र पाल सिंह परमार आईपीएस ने बताया कि यह गिरफ्तारी पटियाला के कस्बा "पातड़ां" निवासी अशोक कुमार द्वारा दी गई शिकायत पर की गई है। आरोपी डॉ. अरविंद ने शुरुआत में डॉ. सुमित सिंह, जो इस समय जिला अमृतसर के मानांवाला, में सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) है , की तरफ से 5 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी जो बाद में साढ़े 3 लाख में सौदा हुआ। यह रकम शिकायतकर्ता के पक्ष में डॉ. सुमित सिंह की अदालत में गवाही के बदले मांगी थी। यह मामला पीएनडीटी एक्ट/एनडीपीएस एक्ट के तहत अशोक कुमार व अन्य के विरुद्ध दर्ज केस से संबंधित है, जिसमें डॉ. सुमित सिंह मुख्य गवाह हैं।

वी.बी द्वारा शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद, ब्यूरो टीम ने तरनतारन में डॉ. अरविंद कुमार जो उस समय एक सामाजिक संस्था के दफ्तर में मौजूद थे, को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 3.50 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया, इसके साथ ही सबूत के तौर पर पेश की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ मोहाली वी.बी पुलिस स्टेशन के फ्लाइंग स्क्वॉड-1 में केस दर्ज किया गया है। 

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