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LPU हिंसा केस में हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, पंजाब पुलिस को आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा

चंडीगढ़.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में हिंसा से जुड़े मामले की जांच को लेकर पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताई है।

हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस सतर्कता और तत्परता से जांच होनी चाहिए थी, अब तक उठाए गए कदम उससे काफी कम हैं। अदालत ने पंजाब पुलिस को मामले के व्यापक प्रभावों को समझते हुए आरोपित को तत्काल गिरफ्तार करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े खतरों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

30 करोड़ की संपत्ति नष्ट होने का दावा
हाई कोर्ट ने कहा कि लगातार दो विश्वविद्यालयों में ऐसी घटना की सूचना प्रसारित की गई, जिसके वास्तविक होने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद बड़े स्तर पर अशांति फैली। हिंसा के दौरान पंजाब पुलिस के तीन वाहन जला दिए गए और कई पुलिसकर्मी घायल हुए।

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