खाद्य विभाग की गैस एजेंसी और खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाई

भोपाल

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग को रोकने हेतु खाद्य विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस मुहिम के तहत, 1 जनवरी 2024 से अब तक 72 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इन कार्यवाहियों के दौरान कुल 1182 घरेलू गैस सिलेंडर, 30 छोटे अमानक सिलेंडर, और अन्य सामग्री जैसे इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, गैस अंतरण यंत्र, और पंप मशीन जप्त की गई है। जप्त सामग्री की कुल कीमत 42,08,304 रुपए आंकी गई है।

आज खाद्य विभाग की टीम ने मेसर्स सारा गैस एजेंसी, जहांगीराबाद (एचपीसीएल कंपनी) और करोंद चौराहा स्थित जय माँ काली नाश्ता घर, ठाकुर टी स्टाल, पंडित जी टी स्टाल, और निहाल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में जांच की।गैस एजेंसी में स्टॉक संबंधित अनियमितताएं पाई गईं।अन्य प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। इन मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *