नलखेड़ा
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल को अपने पुराने आदेश में संशोधन करने के लिए विवश होना पड़ा है, जिसके तहत इस बार कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म में अपार आईडी भरने के लिए राहत मिल गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय सीमा में सभी स्टूडेंट की अपार आईडी नहीं बन सकी। इसके निर्माण में शुरुआत से जो तकनीकी परेशानियां सामने आईं वह 9 माह बाद भी दूर नहीं हो सकीं।
अक्तूबर 2024 में जारी हुआ आदेश
जानकारी के अनुसार अपार आईडी बनाने का आदेश अक्टूबर 2024 को ही सभी स्कूलों को जारी हो चुका था। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एक शिक्षक की जिम्मेदारी भी तय की लेकिन आधार और समग्र आईडी के डेटा का सही मिलान न होने की वजह से यह काम समय सीमा में नहीं हो सका। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो नया संशोधित आदेश जारी किया है उसके तहत इस बार भरे जाने वाले परीक्षा आवेदन फॉर्म में अपार आईडी भरना अनिवार्य नहीं है।
उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए हाई और हायर सेकंडरी परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश जारी किए थे। जिसके तहत मंडल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के फॉर्म में यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थाई शैक्षणिक आईडी (अपार आईडी) ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट को अनिवार्य किया गया था।
एक साल पहले ही शुरू हो चुका है काम
इसे ध्यान में रखते हुए इस बार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 से 12वीं में भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में अपार आईडी को वैकल्पिक किया गया है। वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगामी सत्र 2026-27 से उक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। बता दें कि अपार आईडी बनाने का काम एक साल पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन क्षेत्र में कुछ छात्र-छात्राओं की अपार आईडी नहीं बन सकी है।