सत्येंद्र जैन पर ED का करारा प्रहार, 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली 
जाँच के परिणामस्वरूप, ईडी ने 31 मार्च 2022 को सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था और 27 जुलाई 2022 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की थी। माननीय न्यायालय ने 29 जुलाई 2022 को पीसी का संज्ञान लिया।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कथित रूप से उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई 15 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।

ईडी ने 24 अगस्त को सीबीआई के मामले से सत्येंद्र कुमार जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र कुमार जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में रहते हुए 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 की अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

जांच के बाद, ईडी ने 31 मार्च 2022 को सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया और 27 जुलाई 2022 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की थी। कोर्ट ने 29 जुलाई 2022 को पीसी का संज्ञान लिया।

 

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