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महाकाल मंदिर में अवैध दर्शन का मामला, अदालत में पेश हुई 2360 पन्नों की चार्जशीट

उज्जैन
 विश्व प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर में अवैध दर्शन के मामले में चार्जशीट फाइल हुई है.  पुलिस ने कोर्ट में 2360 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है. दअरसल, मंदिर में अवैध दर्शन की बड़ी कार्रवाई तब हुई थी तब उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह खुद मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने नंदी हॉल में बैठे दो श्रद्धालुओं से बातचीत की थी. कलेक्टर से बातचीत में श्रद्धालुओं ने बताया था कि दो मंदिर कर्मचारियों को पैसे देकर वे वीआईपी दर्शन करने पहुंच गए थे.

इस घटना के बाद कलेक्टर के आदेश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 10 गिरफ्तार किए गए और 4 फरार हैं.
14 आरोपियों में से 8 मंदिर समिति के स्थाई कर्मचारी

उज्जैन महाकाल थाना पुलिस ने महाकाल मंदिर समिति की शिकायत पर इस मामले में 14 आरोपी बनाए थे. इसमें से 8 महाकाल मंदिर के स्थाई कर्मचारी, 2 मीडिया से जुड़े व्यक्ति, 3 आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारी और एक कांग्रेस से संबंधित मंदिर समिति के पूर्व सदस्य थे.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

महाकाल थाना के टीआई नरेंद्र परिहार ने कहा, '' इस मामले में अपराध क्रमांक 655/2024 के तहत बीएनएस की धारा 318(4), 316(2), 316(5) और धारा 193(9) बीएनएसएस में चार्जशीट दाखिल की है. गिरफ्तार आरोपियों में विनोद चौकसे, राकेश श्रीवास्तव, अभिषेक भार्गव, राजकुमार सिंह, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, जितेंद्र सिंह पवार, ओमप्रकाश माली, रितेश शर्मा, उमेश पांडे और करण सिंह पवार के नाम शामिल हैं. वहीं, आशीष शर्मा, दीपक मित्तल, पंकज शर्मा और एक अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं.

फरार आरोपी जल्द होंगे गिरफ्तार

इस मामले में 2360 पेज की चार्जशीट दाखिल करने के बाद महाकाल पुलिस ने जांच जारी रखने की बात कही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, अब तक गिरफ्तार किए गए किसी भी आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी है.

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