CG लोक अदालत: समझौते को बढ़ावा, कर्जदारों को राहत देने के लिए बैंकों को ब्याज में छूट की सलाह

जगदलपुर.

शहर में 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रमुख बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की. बैठक में ऐसे ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सके.

बैंकों से पात्र हितग्राहियों को ब्याज में राहत देने पर भी विचार करने की सलाह दी गई. प्री-लिटिगेशन मामलों को लोक अदालत में लाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया कि पहले से दोनों पक्षों के बीच बैठक कर समाधान का प्रयास करें. उद्देश्य यह है कि अदालत जाने से पहले ही विवाद खत्म हो जाएं. लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है. इससे बैंकों की वसूली भी आसान होगी और हितग्राहियों को भी राहत मिलेगी. बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित की गई. अधिकारियों से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी की गई. अब नजर इस बात पर रहेगी कि लोक अदालत में कितने लोगों को इसका सीधा लाभ मिल पाता है.

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