नगरीय क्षेत्र में प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनो का प्रवेश रहेगा वर्जित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधत्मक आदेश परसौना से पॉवर प्लांट तक पर्याप्त स्ट्रीट लाईटें लगाने का संबंधित कम्पनियो को जारी किया गया निर्देश सिंगरौली वर्तमान में सिंगरौली जिला अंतर्गत सड़क मार्ग से होकर कोयला, राखड़, गिट्टी एवं बालू आदि का परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन के कारण प्रायः हाने वाली…
