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लालू यादव को बड़ी राहत, सीवान अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दी जमानत

 सीवान

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को सीवान कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई. इस दौरान कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों की भीड़ जुटी रही. लालू यादव की पेशी अरबिंद सिंह की अदालत में हुई. यह मामला करीब 15 साल से लंबित था। 

मामला 2011 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. लालू यादव दरौंदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थे. उनके वकील के मुताबिक, लालू यादव चुनाव प्रचार के लिए तय समय के बाद पहुंचे थे। 

समय खत्म हो जाने के बावजूद उन्होंने भाषण दिया था. इसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इस केस में लालू यादव और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को आरोपी बनाया गया था. प्रत्याशी परमेश्वर सिंह का निधन हो चुका है। 

वकील ने बताया क्यों हुई पेशी में देरी
लालू यादव के वकील ने बताया कि केस संख्या 146/11
दरौंदा थाने में दर्ज हुआ था. इसमें आईपीसी की धारा 144 और लाउडस्पीकर एक्ट की धारा 9 का जिक्र है. मामले में गैरहाजिरी के चलते जमानती वारंट जारी हुआ था. बाद में कोर्ट ने रिमाइंडर और गैर-जमानती वारंट भी जारी किए। 

वकील के मुताबिक, लालू यादव की तबीयत खराब रहने के कारण कोर्ट में पेशी में देरी हुई. उनके निर्देश पर कोर्ट में पेशी से छूट के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. वकील ने कहा कि लालू यादव पहले मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने कभी अदालत में पेश होने से इनकार नहीं किया। 

आज कोर्ट के निर्देश पर वह पेश हुए और उनकी जमानत मंजूर कर ली गई. पेशी के दौरान मीडिया कर्मियों ने लालू यादव से कई सवाल पूछे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 

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