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परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, EV पर टैक्स से बढ़ेगी कीमतें

भोपाल

 राज्य परिवहन विभाग ने ईवी रजिस्ट्रेशन के नियमों में संशोधन किया है। अब तक जिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर शून्य रोड टैक्स लगता था, उन पर अब चार प्रतिशत तक टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली गई है। इस फैसले से उन खरीदारों को बड़ा झटका लगा है, जो पर्यावरण संरक्षण और टैक्स बचत के नाम पर महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की योजना बना रहे थे। नए नियमों के लागू होने के बाद गणित पूरी तरह बदल गया है।

20 लाख की कार पर अब 80 हजार रुपये अतिरिक्त

उदाहरण के तौर पर, पहले जहां 20 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स के नाम पर शून्य भुगतान करना पड़ता था, वहीं अब चार प्रतिशत टैक्स के हिसाब से खरीदार को लगभग 80 हजार रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह बदलाव न केवल कारों पर, बल्कि टू-व्हीलर और कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी असर डालेगा। परिवहन विभाग का कहना है कि प्रदेश में ईवी की बढ़ती संख्या और बुनियादी ढांचे (चार्जिंग स्टेशन आदि) के विकास के लिए राजस्व जुटाना आवश्यक है, इसलिए यह फैसला लिया गया है।

बिक्री की रफ्तार सुस्त पड़ने की आशंका

हालांकि ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से ईवी की बिक्री की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। लोग अब पेट्रोल-डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों के साथ ईवी की कीमतों की तुलना नए सिरे से करेंगे। टैक्स में इस बढ़ोत्तरी के कारण हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच का अंतर कम हो जाएगा, जिससे ग्राहकों का रुझान बदल सकता है।

शासन के निर्देशानुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के टैक्स स्लैब में संशोधन किया गया है। अब तक ईवी को बढ़ावा देने के लिए शत-प्रतिशत छूट दी जा रही थी। अब चार प्रतिशत का टैक्स प्रभावी किया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। – जितेंद्र शर्मा, आरटीओ, भोपाल

 

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