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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पात्र शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति शिक्षा सत्र 2026-27 तक होगी

रायपुर.

शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है।

लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित करें।

शासन के इस निर्णय से शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए मंजूरी जारी कर दी है। मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक, लोक शिक्षण संचालनालय को कहा गया है कि तय नियमों के अनुसार पात्र रिटायर शिक्षकों को जल्द स्कूलों में फिर से पढ़ाने की व्यवस्था की जाए।

शिक्षकों की कमी दूर, पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित
इस फैसले का फायदा सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों को मिलेगा। इससे जहां शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, वहीं छात्रों की पढ़ाई भी बिना रुकावट जारी रह सकेगी। अब सभी जिलों में पात्र शिक्षकों को सत्र 2026-27 के आखिर तक स्कूलों में पढ़ाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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