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बजिंदर सिंह ने कभी भी अदालत में पेश होने के लिए टाल मटोल नहीं किया और न ही कभी अदालत को गुमराह किया

मोहाली
इस कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके और उनकी तरफ से पेशी से छूट के लिए अदालत में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने अदालत को बताया कि बजिंदर सिंह ने कभी भी अदालत में पेश होने के लिए टाल मटोल नहीं किया और न ही कभी अदालत को गुमराह किया। दूसरी तरफ सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बजिंदर सिंह के गैर जमानती वारंट रद्द कर इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की थी।

इस मामले में जीरकपुर पुलिस ने एक पीड़ित की शिकायत के आधार पर पास्टर बजिंदर सिंह सहित कुल सात आरोपियों जिनमें अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान के नाम शामिल हैं, के खिलाफ धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 व 149 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह को उस समय गिरफ्तार किया था, जब इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में करवाए जा रहे एक सेमिनार में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेने के लिए पहुंचा था।

 

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