समय पर चुनाव नहीं कराने पर कोर्ट की टिप्पणी, भविष्य में पहले शुरू हो प्रक्रिया
लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से कराने की प्रक्रिया में हुई देरी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगली बार पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम दो वर्ष पहले शुरू की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने…
