हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आपराधिक मामले में व्यक्ति का नाम स्पष्ट होना जरूरी; समन आदेश निरस्त
रांची हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसके पदनाम के आधार पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपराधिक मामले में समन जारी करते समय संबंधित व्यक्ति के नाम का स्पष्ट उल्लेख जरूरी है। अदालत ने…
